गुरुग्राम। युवती से मोबाईल फोन छीनने वाले को अदालत ने 05 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सितंबर-2019 में आरोपी ने महाबीर चौक, गुरुग्राम से एक महिला से उसका मोबाईल फोन छीनने की वारदात को दिया था अन्जाम।
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि 14 सितंबर 2019 को पुलिस चौकी बस स्टैंड, थाना सैक्टर-14 गुरुग्राम, में एक सूचना महाबीर चौक पर छीनाझपटी की वारदात होने के संबंध में प्राप्त हुई।
▪इस सूचना पर पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुँच गई जहां पर प्रिया शाक्यवार निवासी माधौगढ जिला जालौन, उतर-प्रदेश हाल निवासी नरसिहपुर, गुरुग्राम ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह उधोग विहार, गुरुग्राम मे एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है दिनाकं 14.09.2019 को समय करीब 06 PM पर यह सैक्टर-7 गुरुग्राम से बस स्टैण्ड होते हुए नरसिहपुर के लिये जा रही थी। जब यह महाबीर चौक के पास पहुँची तो इसके पर इसके दोस्त का फोन आया जिसे इसने रिसीव कर लिया तो उसी दौरान पीछे से एक लङका अचानक से आया और इसका फोन इसके हाथ से छीनकर भाग गया।
▪उक्त शिकायत पर थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम में कानून की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
▪उक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में छीनाझपटी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अमित पुत्र महेश निवासी गांव रहियाबाद, जिला सीतापुर उत्तर-प्रदेश हाल निवासी नजदीक राजीव चौक, गुरुग्राम को गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
▪उक्त आरोपी को आज दिनाँक 20.02.2020 को माननीय अदालत, गुरुग्राम ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में उक्त आरोपी के खिलाफ जुटाए गए पुख्ता सबूत, बरामदगी व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया गया।
अदालत ने उक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपी को दोषी मानते हुए 05 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत के आदेशानुसार उक्त दोषी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज गया।