चंडीगढ़, 8 फरवरी : हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम, हिसार के वार्ड नंबर- 19 और नगर पालिका, समालखा (पानीपत) के वार्ड नंबर- 3, नगर पालिका, पुंडरी (कैथल) के वार्ड नंबर- 9 व नगर पालिका, राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर- 12 तथा नगर पालिका, बवानी खेड़ा (भिवानी) के वार्ड नंबर- 4 के उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है और चुनाव कार्यक्रम के जारी होते ही इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चुनावों के लिए मतदान 1 मार्च, 2020 को होगा और उम्मीदवार या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा अधिकतम खर्च सीमा नगर निगम चुनाव में 5 लाख रुपये और नगर पालिका चुनाव में 2 लाख रुपये है।
प्रवक्ता ने बताया कि उप चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 फरवरी से 17 फरवरी, 2020 (केवल 16 फरवरी, 2020 दिन रविवार को छोड़कर) तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी, 2020 को प्रात: साढ़े 11 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2020 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है और इसी दिन उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आबंटन दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आबंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची और मतदान केंद्रों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान 1 मार्च, 2020 को प्रात: साढ़े 7 बजे से सायं साढ़े 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा और इस चुनाव में नोटा का विकल्प भी होगा।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा हिसार, पानीपत, कैथल और भिवानी जिला उपायुक्तों को रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम इन वार्ड के मतदाता सूचियों में दर्ज है, वे लोकसभा और विधानसभा आम चुनावों के दौरान जारी किए गए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी फोटोयुक्त सर्टिफिकेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग फोटोयुक्त सर्टिफिकेट, फोटोयुक्त आर्म्स लाइसेंस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए सम्बन्धित जिला उपायुक्त को फार्म-ए और फॉर्म-बी में आवेदन कर सकते हैं।