गुरुग्राम में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने पर 50 हजार का जुर्माना

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–    डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में नगर निगम द्वारा दो उल्लंघन करने वालों पर लगाया जुर्माना
–    ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने में नगर निगम लगातार प्रयासरत

गुरूग्राम । प्रतिबंध के बावजूद भवन निर्माण करने वाले दो उल्लंघनकर्ताओं पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों निर्माण डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में किए जा रहे थे।

नगर निगम को सूचना मिली कि डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में प्लॉट नंबर-एम 15/13 तथा जे-4/9 में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जबकि पर्यावरणीय प्रदूषण(नियंत्रण एवं रोकथाम)प्राधिकरण द्वारा 14 नवम्बर तक गुरूग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जूनियर इंजीनियर हरीकिशन मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने प्लॉट नंबर-एम 15/13 पर 20 हजार रूपए तथा प्लॉट नंबर-जे 4/9 पर 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त अमित खत्री ने बताया कि ईपीसीए द्वारा जारी हिदायतों अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम की टीमें क्षेत्र में रात-दिन निगरानी कर रही हैं तथा ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में 10 उल्लंघनकर्ताओं पर 42 हजार रूपए का जुर्माना टीमों द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों और पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 4 दमकल गाडिय़ां तथा 16 वाटर टैंकर तैनात किए गए हैं। छिडक़ाव के लिए सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का शोधित पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मुख्य सडक़ों की सफाई रात्रि के समय 4 स्वीपिंग मशीनों से की जा रही है।

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