Font Size
रांची। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के देवघर मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी लेकिन दो अन्य मामलों में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।
लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई की और उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत दी है।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की मिली है । इसी मामले में उन्होंने जमानत मांगी थी । फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को जेल में ही रहना होगा