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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। बहरहाल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अवकाश पीठ ने गुजरात कांग्रेस को दोनों सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद ‘चुनाव याचिका’ दायर करने की छूट दी।
केन्द्रीय मंत्रियों अमित शाह और स्मृति ईरानी के चुन कर लोकसभा आने के कारण दोनों सीटें रिक्त हुई हैं। चुनाव याचिका के माध्यम से संसदीय, विधायी और स्थानीय चुनावों के परिणाम पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यह याचिका गुजरात में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने दायर की है।