लालू यादव को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में रांची की जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब लालू यादव को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहना होगा। लालू ने स्वास्थ्य के आधार पर बेल की मांग की थी, फिलहाल रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है।

मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने सीएम रहते हुए अपने पद का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया था।

उन्होंने इस मौके पर जमानत की मांग इसलिए की है ताकि अपने पॉलिटिकल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी।

1980 के दशक के बाद बिहार के लोगों के लिए यह पहला चुनाव है जो बिना लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की कमान उनके हाथ में है, लेकिन दोनों बेटों में ही आपस में ही नहीं बन रही है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने राजद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर दो जगहों से उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं।

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