बिना अनुमति के टुकड़े किये गए प्लाट को फीस जमा कर करवा सकते हैं नियमित
गुरूग्राम। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-231 के प्रावधानों के अनुसार कोर क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के सब-डिवीजन की अनुमति दी है। यदि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना सब-डिवीजन चार टुकड़ों में किया गया है, तो 200 रूपए प्रति वर्ग मीटर तथा अगर चार टुकड़ों से अधिक सब-डिवीजन किया गया है, तो 500 रूपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस जमा करवाकर नियमित करवाया जा सकता है।
यह देखा गया है कि गुरूग्राम में भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए कई आवेदन ऑनलाईन जमा किए गए हैं, जिनमें अवैध सब-डिवीजन या फैमिली सब-डिवीजन संबंधी आवेदन शामिल हैं। इस बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि कोर क्षेत्र में अवैध सब डिवीजन के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा और प्लॉट मालिक को अपना आवेदन पहले सक्षम प्राधिकारी से सब-डिवीजन की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, उसके बाद भवन निर्माण योजना की मंजूरी के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
ऐसे सभी आवेदकों को अवैध सब-डिवीजन के नियमितीकरण के लिए पहले सक्षम प्राधिकारी से निर्देश लेने के बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालय में अनुरोध सहित जमा करवाने की आवश्यकता है। इनमें मूल प्लॉट अर्थात अविभाजित प्लॉट के दस्तावेजों की श्रंखला की प्रमाणित प्रतियां, जो कि हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम-1975 के विनियमन लागू होने की तारीख से प्रभावी रूप से सब-डिवीजन के स्वामित्व की ओर अग्रसर होता हो। सब-डिवीजन प्लॉट का ले-आऊट प्लान तथा नवीनतम संपत्तिकर भुगतान की रसीद के साथ आवेदन करना होगा।