पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स की स्वीकृति के लिए दिशा-निर्देशों का गठन किया
इस वर्ष दिसंबर के अंत तक जारी किए जाएंगे दिशा-निर्देश
सभी आवेदन और शुल्क भुगतान ऑनलाइन करने होंगे
सुभाष चौधरी
नई दिल्ली : पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स (ओटीए) की स्वीकृति/पुन: अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देशों का गठन कर लिया है। ओटीए की स्वीकृति/पुन: अनुमोदन के लिए तैयार दिशा-निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि सेवा में कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक व्यवस्था और दंडनीय प्रतिरोध भी किया जा सके। ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स को एक आम मंच पर लाने के लिए यह संगठित क्षेत्र की एक स्वैच्छिक योजना है. इसके दिशा-निर्देश दिसंबर 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।
ओटीए की स्वीकृति/पुन: अनुमोदन की योजना को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा . इसके लिए सभी आवेदन और शुल्क भुगतान ऑनलाइन करने होंगे। इस योजना से प्रत्यायन की दिशा में न सिर्फ मानकों के निर्धारित होने अपितु संगठित पर्यटन क्षेत्र में ऑनलाइन परिचालन करने वाले समूहकों के लिए निर्भरता और विश्वसनीयता के प्रमाणीकरण और मूल्य संवर्धन होने की भी आशा है।
हाल ही में, कई ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स (ओटीए) विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में कमरों को उपलब्ध कराने के रूप में सामने आए हैं। छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए बीएंडबी/होम स्टे जैसे क्षेत्र सदैव अपर्याप्त विपणन का शिकार रहे हैं। ओटीए इस क्षेत्र के लिए न सिर्फ एक प्रेरणा अपितु एक बड़े परिवर्तन के रूप में उभर सकता है।
ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स (ओटीए) मध्यस्थ के रूप में इंटरनेट का उपयोग करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की ओर से एयरलाइंस, किराए की कार, क्रूज़ लाइनों, होटल/आवास, रेलवे और छुट्टी के लिए पैकेज जैसे यात्रा उत्पादों और सेवाओं को बेचने वाला एक मध्यस्थ/एजेंट है। वे एक ऑनलाइन बाजार स्थापित करते हैं और आमतौर पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कमीशन के रूप में संदर्भित छूट पर मुनाफा कमाते हैं। इस मामले में एक ओटीए हो सकता है:
• इसके अंतर्गत यात्रा से संबंधित सेवा प्रदाताओं/एजेंटों अथवा होटल, अपने ब्रांड के तहत स्वयं के माध्यम से होमस्टे जैसे अन्य सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करना शामिल है।
• इसके अंतर्गत अपने ब्रांड के तहत स्वयं के प्लेटफॉर्म पर संभावित यात्रा, आतिथ्य और संबंधित सेवा प्रदाताओं/ विक्रेताओं के साथ खरीदारों को जोड़ना शामिल है।
• इसके अंतर्गत संभावित ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं और/अथवा गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने के अलावा सेवा प्रदाताओं पर अपना प्रभाव बनाना शामिल है।
• इसके अंतर्गत ऐसे सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध करना होगा जो मानदंड के तौर पर आवश्यक सेवाएं जैसे मानक, कमीशन दरें और अन्य सेवाओं को निर्धारित कर सकें।
ओटीए क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति बिना किसी प्रमाणीकरण/सत्यापन के कार्य कर रहे हैं। इस तरह के संचालन से बाजार को यह जोखिम बना रहता है कि ऐसी अनैतिक व्यापारिक व्यवस्थाएं पूरे बाजार को खराब कर सकती हैं। रचनात्मक रूप से ओटीए के साथ जुड़ने के लिए, यह जरूरी है कि प्रत्यायन के साथ-साथ गुणात्मक मानदंडों के साथ एक प्रणाली लागू की जाए। ओटीए के द्वारा ग्राहकों के लिए सेवा वितरण की गुणवत्ता का आश्वासन ही सर्वाधिक चिंता का विषय होगा।
ओटीए क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति बिना किसी प्रमाणीकरण/सत्यापन के कार्य कर रहे हैं। इस तरह के संचालन से बाजार को यह जोखिम बना रहता है कि ऐसी अनैतिक व्यापारिक व्यवस्थाएं पूरे बाजार को खराब कर सकती हैं। रचनात्मक रूप से ओटीए के साथ जुड़ने के लिए, यह जरूरी है कि प्रत्यायन के साथ-साथ गुणात्मक मानदंडों के साथ एक प्रणाली लागू की जाए। ओटीए के द्वारा ग्राहकों के लिए सेवा वितरण की गुणवत्ता का आश्वासन ही सर्वाधिक चिंता का विषय होगा।
दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं:
1. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (आरडी), एफएचआरएआई के प्रतिनिधि, आईएटीओ के प्रतिनिधि और सक्षम प्राधिकरण (अध्यक्ष, एचआरएसीसीसी) से युक्त एक समिति के निरीक्षण की रिपोर्ट/सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष के लिए एक ओटीए के रूप में मान्यता दी जाएगी।
2. इसके पश्चात पुन: अनुमोदन के लिए इसी समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद पांच साल के लिए मान्यता दी जाएगी। इसके लिए ओटीए को पिछली स्वीकृति की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पूर्व ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक शुल्क/दस्तावेजों के साथ बिना किसी त्रुटि और पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन करना होगा।
3. सभी मामलों की जांच के बाद आवेदकों से प्राप्त दस्तावेज ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय से शुल्क भुगतान की पुष्टि के बाद निरीक्षण दल द्वारा पहली मंजूरी/पुन: अनुमोदन आवेदन की प्राप्ति के 40कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण किया जाएगा।
4. एक अनुमोदित ओटीए के लिए यह अनिवार्य है कि इसे मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति के प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय परिसर में एक फोटो फ्रेम में लगाना होगा ताकि यह मुख्य वेबसाइट/ऑनलाइन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर एक प्रमुख लिंक के अंतर्गत संभावित पर्यटक को भी दिखाई दे सके।
5. मंजूरी/पुन: अनुमोदन के मामले में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि, मंत्रालय किसी भी फर्म को फिर से स्वीकृति देने या किसी भी समय इसके अनुमोदन/पुन: अनुमोदन पर अपने विवेकाधिकार से रोक लगासकता है। इस तरह का निर्णय लेने से पहले, कारण नोटिस भी आवश्यक तौर पर जारी किया जाएगा और इसके प्रतिउत्तर के बाद ही इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। पुन: अनुमोदन को स्वीकृति न मिलने की परिस्थितियों की भी जानकारी दी जाएगी।