मद्रास हाई कोर्ट ने आई आई टी रैंकिंग संबंधी एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाई

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मद्रास : मद्रास उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस 2018 के बाद जारी रैंक सूची को फिर से जारी करने के लिए आईआईटी कानपुर को निर्देशित करने के लिए 5 जुलाई को अदालत के एक न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है।

जस्टिस जी रमेश और एम धनपानी ने मंगलवार को अंतरिम आदेश में कहा है कि एक न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश गौरजरूरी था क्योंकि जब चेन्नई के याचिकाकर्ता एल लक्ष्मी श्री को आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट मिल चुकी थी।
एकल न्यायाधीश वाली बेंच ने आईआईटी से सूची में उन उम्मीदवारों को शीर्ष पर रखने का आदेश दिया था, जिन्होंने दूसरे दशमलव स्थान तक संख्यात्मक उत्तर देने के निर्देशों का सख्ती से पालन किया था। उसके बाद 7.0 अंकों और उसके बाद एक दशमलव स्थान का उत्तर देने वालों को जबकि उसके बाद उन छात्रों के नाम सूची में रखने को कहा गया था जिन्होंने जवाब के रूप में पूर्णांक 7 के रूप में उतर दिया था।

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