हरियाणा में एसजीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज आधार पर टैक्स कॉलेक्शन पर रोक

Font Size
चंडीगढ़, 27 जून : हरियाणा सरकार ने राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी), अधिनियम 2017 की धारा 9 (4) के तहत रिवर्स चार्ज आधार पर कर चुकाने की देयता को 30 सितंबर, 2018 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भी केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के तहत धारा 9 (4) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) को 30 सितंबर तक स्थगित करने के लिए एक ऐसी ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
श्री कौशल ने बताया कि इसके अलावा, एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के तहत स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती और एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के प्रावधानों पर भी 30 सितंबर, 2018 तक रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि ये निर्णय 22 जून, 2018 को हुई जीएसटी कार्यान्वयन समिति की 20वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर लिए गए हैं।

You cannot copy content of this page