आयुध डिपो की प्रतिबंधित सीमा में निगम ने 30 मकान ढहाए : 18 मकान सील

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आयुध डिपो की प्रतिबंधित सीमा में निगम ने 30 मकान ढहाए : 18 मकान सील 2गुरूग्राम, 28 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आज फिर आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक ओर जहां 30 निर्माणोंं को तोड़ा गया, वहीं 18 निर्माणों को सील किया गया। 
    आज नगर निगम गुरूग्राम की संयुक्त आयुक्त-2 अनु नेतृत्व में नगर निगम गुरूग्राम की टीमें पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर प्रतिबंधित दायरे में पहुंची तथा अनाधिकृत नए निर्माणाधीन स्ट्रक्चरों पर कार्रवाई शुरू की। टीमों ने 30 निर्माणाधीन मकानों को तोडऩे के साथ ही 18 निर्माणाधीन मकानों को सील किया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न हुई। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पालम विहार थाना प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में 100 पुरूष पुलिसकर्मी तथा 50 महिला पुलिसकर्मी उपस्थित थे। कार्रवाई के दौरान नगर निगम गुरूग्राम के डीटीपी मोहन सिंह, असिस्टैंट इंजीनियर राजीव यादव एवं कुलदीप सिंह, जूनियर इंजीनियर आशीष सहरावत, भरत, अरूणदीप, दीपक, धीरज एवं रोहित सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।आयुध डिपो की प्रतिबंधित सीमा में निगम ने 30 मकान ढहाए : 18 मकान सील 3
    उल्लेखनीय है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर रोक लगा रखी है। अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में नया निर्माण करता है, तो उस निर्माण को तोडऩे एवं सील करने की कार्रवाई नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर की जाती है। इसी कड़ी में आज की कार्रवाई की गई। नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से गुरूग्राम के नागरिकों से आज एक बार फिर कहा गया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में मकान, दुकान या प्लॉट की खरीद-फरोख्त ना करें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। अगर कोई व्यक्ति नया निर्माण करता है, तो उसके निर्माण को तोडऩे एवं सील करने की कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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