हरियाणा के विधायकों की पेंशन में अब नाह

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चण्डीगढ़, 15 मार्च : हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्यों की पेंशन को तर्कसंगत बनाने के उददेश्य से आज हरियाणा विधायक पेंशन अधिनियम, 1975 में संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

इस अवसर पर  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2006 में नये वेतनमान लेने के बावजूद हरियाणा में विधानसभा के पूर्व सदस्यों को पेंशन के साथ मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर 245 प्रतिशत है। कायदे के अनुसार महंगाई भत्ता संशोंधित पेंशन में मर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यह सरकारी खजाने पर एक डाका है और हरियाणा सरकार ने इस डाके पर डक्का लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि रेवडि़यां अपने-अपनों को बांटी जा रही थीं।

हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन,भत्ते एवं पेंशन) संशोधन विधेयक,2018

हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन,भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के लिए हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन,भत्ते एवं पेंशन) संशोधन विधेयक,2018 पारित किया गया। वर्तमान में राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्यों को एक अक्तूबर, 2013 से 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन जमा प्रथम टर्म के बाद के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 1500 रुपये और 50 प्रतिशत महंगाई पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। एक जनवरी, 1996 के उपरांत चार बार पेंशन में संशोधन के बावजूद, वे उक्त राशि पर 245 प्रतिशत की दर महंगाई राहत प्राप्त कर रहे हैं, जोकि उस महंगाई राहत की दर के बराबर है, जो उन राज्य सरकार के पेंशनरों पर लागू होती है, जिनकी एक जनवरी, 1996 के उपरांत पेंशन में संशोधन नहीं किया गया है।

        अब यह प्रस्तावित है कि एक जनवरी, 2016 से पहले प्रथम टर्म पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों की पेंशन को उनकी एक जनवरी, 2016 को लागू पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, महंगाई पेंशन और महंगाई राहत को मिलाकर समेकित कर दिया जाएगा। इस समेकित राशि में से (1) पहले 50,000 रुपयों को पहले कार्यकाल के लिए संशोधित पेंशन के रूप में माना जाएगा। (2) पहले कार्यकाल से अधिक की अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए 2,000 रुपयों को उनके प्रथम कार्यकाल की पेंशन में जोड़ा जाएगा और परिणामी आंकड़े को एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन के रूप में माना जाएगा तथा (3) शेष राशि को महंगाई राहत (निर्धारित) के रूप में माना जाएगा। वे राज्य सरकार द्वारा 2016 के बाद के अपने पेंशनरों के लिए समय-समय पर निर्धारित दर (दरों) पर या तो महंगाई राहत (निर्धारित) या महंगाई राहत, जो भी अधिक है, प्राप्त करने के पात्र होंगे। 

        एक जनवरी, 2016 के बाद अपना प्रथम टर्म पूरा करने और भविष्य में पेंशनर बनने वाला व्यक्ति अपने पहले टर्म के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन और अपने पहले टर्म के बाद के हर वर्ष या उसके भाग के लिए 2000 रुपये लेने का पात्र होगा। वह राज्य सरकार के 2016 के बाद के पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर (दरों) पर महंगाई राहत का हकदार होगा और उसकी पेंशन जमा महंगाई राहत की कुल राशि पुराने पेंशनरों से अधिक नहीं होगी।

        ऐसा किए जाने से सभी  पेंशनरों की बेसिक पेशन एक सम्मान होगी जो टर्म पूरी कर चुका है और अब पेंशनर है या आगे जाकर एक टर्म पूरी करके पेंशनर बनेगा। इसी प्रकार, दो, तीन, चार, पांच चाहे कितने भी टर्म पूरी करेगा उसकी बेसिक पेंशन एक सामान होगी और महंगाई राहत (निर्धारित) भी एक सामान होगी।

        राज्य विधानसभा के पूर्व-विधायकों में अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन की सुविधा देने की मांग की है। इस सम्बन्ध में उन्हें 10,000 रुपये तक के रेलवे कूपन की सुविधा देना प्रस्तावित किया गया है, बशर्तें उनकी मासिक पेंशन जमा महंगाई राहत जमा रेलवे कूपन की राशि एक लाख रुपये की राशि एक लाख से अधिक नहीं होगी।

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शेड्युल-ए

पहली जनवरी 2016 से पुर्व एक वर्ष की अवधि पहले ही पुरी कर चुके विधायकों के लिए

क्रम संख्या सदस्यता की लंबाई 1.1.2016 से प्रथम अवधि की     संशोधित पेंशन पेंशन में  प्रथम अवधि के बाद प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए 2000 रुपये की वृद्धि   1.1.2016 से कुल संशोधित पेंशन महंगाई राहत (निर्धारित) (यानी पेंशन की वर्तमान राशि में से  संशोधित पेंशन घटाकर) वर्तमान/पूर्व संशोधित वेतन 100 के निकटतम अंकों में (पेंशन जमा अतिरिक्त पेंशन जमा महंगाई पेंशन जमा महंगाई राहत)
1 1st term 50000 0 50000 1800 51800
2 1st + 1 Year 50000 2000 52000 7500 59500
3 1st + 2 Year 50000 4000 54000 13300 67300
4 1st + 3 Year 50000 6000 56000 19000 75000
5 1st + 4 Year 50000 8000 58000 24800 82800
6 1st + 5 Year 50000 10000 60000 30600 90600
7 1st + 6 Year 50000 12000 62000 36300 98300
8 1st + 7 Year 50000 14000 64000 42100 106100
9 1st + 8 Year 50000 16000 66000 47900 113900
10 1st + 9 Year 50000 18000 68000 53600 121600
11 1st + 10 Year 50000 20000 70000 59400 129400
12 1st + 11 Year 50000 22000 72000 65100 137100
13 1st + 12 Year 50000 24000 74000 70900 144900
14 1st + 13 Year 50000 26000 76000 76700 152700
15 1st + 14 Year 50000 28000 78000 82400 160400
16 1st + 15 Year 50000 30000 80000 88200 168200
17 1st + 16 Year 50000 32000 82000 94000 176000
18 1st + 17 Year 50000 34000 84000 99700 183700
19 1st + 18 Year 50000 36000 86000 105500 191500
20 1st + 19 Year 50000 38000 88000 111200 199200
21 1st + 20 Year 50000 40000 90000 117000 207000
22 1st + 21 Year 50000 42000 92000 122800 214800
23 1st + 22 Year 50000 44000 94000 128500 222500
24 1st + 23 Year 50000 46000 96000 134300 230300
25 1st + 24 Year 50000 48000 98000 140100 238100
26 1st + 25 Year 50000 50000 100000 145800 245800

 

 

शेड्युल – बी

पहली जनवरी 2016 से पुर्व एक वर्ष की अवधि पहले ही पुरी कर चुके विधायकों के लिए

क्रम संख्या सदस्यता की लंबाई संशोधित पेंशन 2000 रुपये प्रति वर्ष की दर से या प्रथम अवधि के बाद की अवधि के लिए उसका भाग कुल पेंशन राज्य सरकार द्वारा 2016 के बाद के पेंशन भोगियों के लिए समय समय पर निर्धारित दर पर महंगाई राहत
1 1st term 50000 0 50000 1.1.2016 =@0%
2 1st + 1 Year 50000 2000 52000 1.7.2016 =@2%
3 lst + 2 Year 50000 4000 54000 1.1.2017 =@3%
4 1st + 3 Year 50000 6000 56000 1.7.2017 =@5%
5 1st -f 4 Year 50000 8000 58000  
6 1st + 5 Year 50000 10000 60000  
7 1st + 6 Year 50000 12000 62000  
8 1st + 7 Year 50000 14000 64000  
9 1st + 8 Year 50000 16000 66000  
10 1st + 9 Year 50000 18000 68000  
11 1st + 10 Year 50000 20000 70000  
12 1st + 11 Year 50000 22000 72000  
13 1st + 12 Year 50000 24000 74000  
14 1st + 13 Year 50000 26000 76000  
15 1st + 14 Year 50000 28000 78000  
16 1st + 15 Year 50000 30000 80000  
17 1st + 16 Year 50000 32000 82000  
18 1st + 17 Year 50000 34000 84000  
19 1st + 18 Year 50000 36000 86000  
20 1st + 19 Year 50000 38000 88000  
21 1st + 20 Year 50000 40000 90000  
22 1st + 21 Year 50000 42000 92000  
23 1st + 22 Year 50000 44000 94000  
24 1st + 23 Year 50000 46000 96000  
25 1st + 24 Year 50000 48000 98000  
26 1st + 25 Year 50000 50000 100000  

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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