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चंडीगढ़, 28 जुलाई : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी पेय पदार्थ एवं खाद्य सामग्री में तरल नाइट्रोजन की फ्लशिंग एवं मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है।
खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. साकेत कुमार ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 34 के तहत जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के अनुसार तरल नाइट्रोजन की फ्लशिंग एवं मिश्रण से तैयार पेय पदार्थ या खाद्य सामग्री का सेवन हमारे लिए बहुत हानिकारक है। उन्होंने बताया कि तरल नाइट्रोजन का तापमान अत्यंत कम होने के कारण इसके सम्पर्क में आने से हमारे शरीर के ऊतकों (टिशु) के क्षतिग्रस्त होने के अतिरिक्त शीतदंश (फ्रोस्टबाइट) और क्रायोजेनिक ज्वलनशीलता हो सकती है। तरल नाइट्रोजन से बने खाद्य या पेय पदार्थों के सेवन से शरीर में अत्यधिक आंतरिक क्षति होने और मुंह एवं आंत्रिक टै्रक्ट में ऊतक के नष्टï होने की संभावना रहती है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, तरल नाइट्रोजन के वाष्पीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में गैस निकलती है इसलिए यदि भारी मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो पेट फटने की संभावना भी रहती है।