कृषि भूमि अधिनियम एवं पंजाब भू-राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक पारित

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“कश्तकारों द्वारा जमीन कब्जाने के भय से भू-मालिकों को मिलेगी निजात”

चंडीगढ़ :  हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा विधान सभा में बजट सत्र के दौरान पेप्सु अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 में हरियाणा संशोधन विधेयक, 2017 तथा पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 में हरियाणा संशोधन विधेयक, 2017 पारित करनेे के लिए विधान सभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है।
बजट सत्र के पांचवें दिन आज कैप्टन अभिमन्यु ने ये बिल सदन में प्रस्तुत किए और जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बिल पारित होने उपरांत कैप्टन अभिमन्यु ने सदन को अवगत कराया कि अब प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि सीधा काश्तकारों को ही मिल पाएगी। मुआवजा राशि कानूनी रूप से काश्तकार को मिल पाएगी और काश्तकार बैंक से फसल ऋण भी ले सकेगा। अब काश्तकार व भू-मालिक को एक शपथपत्र देना होगा। भू-मालिक को किसी प्रकार का भय नहीं होगा कि कहीं काश्तकार उसकी जमीन पर कब्जा न कर ले।
कैप्टन अभिमन्यु ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 में हरियाणा संशोधन बिल पारित होने उपरांत राजस्व मामलों अर्थात निशानदेही, खसरा, गिरदावारी, इंतकाल और विभाजन मामलों के निपटान में आने वाले मुकद्दमें कम होंगे। उन्होंने बताया कि अब उपमंडल अधिकारी (नागरिक), उपायुक्त, मंडलायुक्त तथा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि विभाजन के मामलों में केवल एक अपील करनी होगी।
इसके अतिरिक्त, पंजाब अनुसूचित सडक़ तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन, 1963 को हरियाणार्थ आगे संशोधित करने हेतु पंजाब अनुसूचित सडक़ तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया है।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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