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गुडग़ांव, 12 सितंबर। जिला में महिलाओं, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुडग़ांव के जिलाधीश टी एल सत्यप्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत जिला में सभी वाणिज्यिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, आभूषण की दुकानों, पैट्रोल पम्पों, गैस्ट हाऊस, साइबर कैफे व मैरिज गार्डन व अन्य सार्वजनिक स्थानों के पार्किंग एरिया के अंदर व बाहर तथा प्रवेश और निकासी द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे एक महीने की अवधि में लगवाने के निर्देश दिए हंै।
आज यहां जारी आदेशो में जिलाधीश ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने अनिवार्य हैं और ये उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए जिनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम एक महीने की हो ताकि अपराधियों को इनकी मदद से आसानी से पकड़ा जा सके।
ये आदेश पूरे गुडग़ांव जिला में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है तथा अवहेलना करने वालो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।