वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा कर भी डाला जा सकता है वोट
कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में होगा दर्ज
गुरूग्राम, 30 अगस्त। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो।
उन्होंने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की गई है जिसे दिखाकर अपना वोट डाल सकते है। लेकिन कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
उन्होंने बताया कि मतदाता जिन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके वोट डाल सकते उसमे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सीईओ हरियाणा के वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in पर भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में नाम चेक कर सकता है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चेक कर सकते हैं।