गुरूग्राम, 16 जनवरी। रेरा गुरूग्राम की ओर से सभी आवंटियों को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक व आईटी सहित किसी अन्य उपयोग के लिए कोई यूनिट, प्लॉट व अपार्टमेंट खरीदते समय रेरा के विशेष नियमों का ध्यान रखने को कहा गया है।
रेरा गुरूग्राम के प्रवक्ता ने रेरा के विशेष अधिनियमों की जानकरी देते हुए बताया कि अधिनियम 2016 की धारा 13(1) के तहत कोई भी प्रमोटर उक्त समझौते की बिक्री और पंजीकरण के लिए लिखित समझौते के बिना अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की लागत का दस प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, बिक्री के समझौते में अधिनियम के तहत निर्धारित विभिन्न परियोजना विवरण, भुगतान विवरण, कब्जे की तारीख और अन्य प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 8(1) के अनुसार, बिक्री के लिए समझौता एनेक्शचर-ए के अनुसार होगा। जिसे हरियाणा रेरा रूलस 2017 के लिंक पर देखा जा सकता है।