– सरकार ने ब्याज छूट प्रतिशत 10 से बढ़ाकर किया 30 प्रतिशत
– सरकार की योजना का लाभ उठाएं प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदार
गुरुग्राम, 08 मई। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।
डीसी ने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।