उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन की शिकायतों सुनवाई 27 को

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चंडीगढ़, 19 अक्तूबर :  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए निगम ने रोहतक जोन की स्थापना की है। रोहतक जोन के तहत आने वाले जिला करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 27 अक्तूबर को राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक की जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत चेयरमैन जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रोहतक के कार्यालय में सुनवाई के दौरान दें।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई रोहतक जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में करेंगे। इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्तूबर को रोहतक जोन-प्प् में दोपहर 12 बजे से 1.00 बजे तक राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल  में होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

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