नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ये निर्णय आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है. सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया. इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था. तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी हैं. जिसको 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है. इस वजह से इस केस को चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है. दरअसल, ये मामला गोरखपुर दंगे के वक्त का है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी के कथित भाषण की जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.