दो डेंटल अस्पतालों में भी की गई छापेमारी, बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे थे- अनिल विज
ब्लड सैंटर के खिलाफ ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा दोनो अवैध मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी-विज
चण्डीगढ़, 07 मई – हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज, जिनके पास हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का भी प्रभार हैं, ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अवैध कार्यों में संलिप्त रक्त केंद्रों तथा नर्सिंग होम्स में अवैध दवा दुकानों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत नोबल अस्पताल, तोशाम रोड, हिसार में श्रीराम ब्लड सैंटर तथा दो डेंटल अस्पतालों पर गुप्त सूचना के आधार पर एफडीए की टीमों ने छापेमारी की और ब्लड सैंटर के खिलाफ ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा दोनो अवैध मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
श्री विज ने बताया कि ब्लड सेंटर के खिलाफ कार्यवाही मेें टीम का नेतृत्व रिपन मेहता असिस्टेंट स्टेट ड्रग कंट्रोलर एवम रमन कुमार एसडीसीओ हिसार ने किया। उन्होंने बताया कि एफडीए की टीम ने योगेश पुत्र पूर्ण चंद को बोगस रक्तदाता बना कर ब्लड सेंटर पर भेजा। उस समय मौके पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं थी। वहां पर मौजूद तनु नाम की लैब टेक्नीशियन ने डोनर की मेडिकल जांच कर उसे रक्त दान हेतु उपयुक्त घोषित कर दिया और डोनर का रक्त निकाल कर ब्लड बैग में एकत्रित भी कर लिया।
उल्लेखनीय है कि रक्तदाता का रक्त केवल उस स्थिति में लिया जा सकता है यदि वह मेडिकल ऑफिसर द्वारा सघन मेडिकल जांच के उपरांत रक्त दान हेतु उपयुक्त पाया जाता है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा अनुमोदित मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी में डोनर की बिना जांच किए रक्त लेना गंभीर अपराध है। इसके अलावा भी कई अन्य गंभीर उल्लंघनाएं जैसे कि रक्त की कानून अनुसार जांच ना करना, एचआईवी/ हेपेटाइटिस पॉजिटिव की रिपोर्ट न भेजना, स्टेरलिटी टेस्ट न करना, नियमानुसार रेफ्रिजरेटर के तापमान का रिकॉर्ड्स न रखना, रक्तदान कैंपस की जानकारी न देना इत्यादि भी पाई गईं। यदि रक्त या रक्त अवयव का निर्धारित तापमान पर भंडारण ना किया जाए तो वे खराब/दूषित हो जाते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्लड सैंटर के खिलाफ ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
अवैध मैडीकल स्टोर्स पर की गई छापामारी
एफडीए की दो अन्य टीमों ने हिसार शहर में दो डेंटल अस्पतालों में चल रही अवैध मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी की। दिनेश राणा डीसीओ हिसार तथा संदीप हुड्डा डीसीओ पानीपत की टीम ने सेक्टर 14 स्थित स्माइलिंग टूथ डेंटल अस्पताल में सरेआम खुली दुकान के काउंटर से अनिता नामक महिला को दवाइयां बेचते पकड़ा। अस्पताल ने मालिक डा. राहुल बंसल ने इसे 6000 रुपए मासिक वेतन पर रखा हुआ था। मौके से 11 प्रकार की दवाइयों ने नमूने जांच हेतु जब्त किए गए।
इसी प्रकार, एक अन्य छापे में हेमंत ग्रोवर डीसीओ भिवानी ने श्रीराम डेंटल केयर ऋषिनगर हिसार में सोनू नाम में व्यक्ति को डॉ मनोज कुकरेजा बीडीएस की पर्ची पर बिना लाइसेंस दवाईयां बेचते पाया। सोनू को उपरोक्त हस्पताल के संचालक ने 10 हजार रूपए मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा हुआ था। मौके से 7 प्रकार की दवाइयों के नमूने जांच हेतु जब्त किए। दोनो अवैध मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों, अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों, नर्सिंग होम्स में अवैध दुकानों और अवैध कार्यों में लिप्त रक्त केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।