गुरुग्राम, 9 सितम्बर । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक पी. सी. मीणा ने उपभोक्ता को कनैक्शन जारी करने में बरती गई लापरवाही व चूक के मामले में मिली शिकायत उपरांत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट व पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ऑप्रेशन उपमंडल, साउथ सिटी, (कन्हई) गुरुग्राम में कार्यरत उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) विक्रम सिंह और उच्च श्रेणी लिपिक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह जानकारी देते हुए प्रबन्ध निदेशक ने आज हिसार मुख्यालय में बताया कि मैसर्ज सनविजन लिमिटेड ने गैर-घरेलू (एनडीएस) कनैक्शन के लिए आवेदन किया था। इसके बाद कनैक्शन जारी करने के लिए उपभोक्ता को निगम द्वारा डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया गया था और इसकी एवज में आवेदक द्वारा राशि भी जमा करवा दी गई थी। आवेदक द्वारा बिजली कनैक्शन से संबंधित आवश्यक सामग्री की जांच करवा ली गई थी और स्वतंत्र फीडर का निर्माण भी कर लिया था। इसके बावजूद भी कनैक्शन जारी करने के आवेदन को निरस्त कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में अनुचित कारणों से आवेदन निरस्त करने के लिए उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) विक्रम सिंह और उच्च श्रेणी लिपिक अशोक कुमार जिम्मेवार पाए गए हैं।
प्रबन्ध निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली कनैक्शनों के आवेदन तय समय में जारी किए जाएं और बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवा कार्य में कोताही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी।