नयी दिल्ली : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021’ के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है।
पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना तथा अपराधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए के लिए अभियोजन को सुनिश्चित करना शामिल है।
एक बार अंतिम रूप देने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा और फिर अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह अधिनियम सीमा-पार प्रभाव सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।
उपरोक्त ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणियां/सुझाव 14.07.2021 तक ई-मेल आईडी [email protected] पर भेजे जा सकते हैं।
कृपया ड्राफ्ट बिल के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।