गुरुग्राम् सहित छह जिला के लिए सरकार ने नया नियम जारी किया, धारा 144 लागू करने का अधिकार डीसी को मिला

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कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार के अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी-

-कोरोना प्रभावित जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल और पंचकूला के उपायुक्त धारा 144 को लागू करने के लिए करेंगे विचार-

-प्रभावित छह जिलों की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-

  • सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन

चंडीगढ़, 24 अप्रैल-हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव और हरियाणा राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री विजय वर्धन द्वारा जारी किये गये हैं।

-कोरोना प्रभावित जिलों के उपायुक्त धारा 144 को लागू करने के लिए करेंगे विचार-

आदेशों के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल और पंचकूला के उपायुक्त सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार करेंगे कि जब तक विशेष रूप से अनुमति न हो, तब तक चार से अधिक लोगों का जमावड़ा नही होना चाहिए।

-प्रभावित छह जिलों की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय 3 मई तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-

इन आदेशो के अनुसार इन छह जिलों की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही अपने कार्यालय संचालित करेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को शाम 06:00 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी रहेंगें।

-सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन-

सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के संशोधन के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और राज्य में अन्य सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी जैसे कि सोशल डिस्टनसिंग मानदंड, फेस मास्क पहनना, सेनिटेशन, हाथ की सफाई और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान इत्यादि शामिल है।

इसी तरह, इनडोर स्थानों में, 30 व्यक्तियों तक की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी। इसमें सभी सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / बार / होटल / क्लब / जिम शामिल होंगे। इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय / विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो कुर्सियों / बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज में कवर किए गए क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखते हुए होगी। ऐसे ही, खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों तक की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी।

आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजक जिला मजिस्ट्रेटों की पूर्व अनुमति लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत कार्यालय पुलिस सहित संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़ / यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

आदेशों के अनुसार संबंधित उपायुक्त उन क्षेत्रों को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित या अधिसूचित करेंगे जहां अधिक संख्या में कोविड पॉजिटिव लोग मिलते है और इन मैक्रो कन्टेनमेंट जोन में परिभाषित अवधि के लिए लॉकडाउन आदेश लागू कर सकते हैं। आदेशों के तहत इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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