नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधनों के लिए पूर्वव्यापी-स्वीकृति दे दी है (इसे 28 मार्च, 2021 को वित्त अधिनियम, 2021 के रूप में लागू किया गया था)।
इन प्रस्तावों को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ वित्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह संशोधन आवश्यक थे।
उद्देश्य:
वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधनों से विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करके सभी करदाताओं को समान और समावेशी वातावरण प्रदान किया जाएगा।
वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधन कर प्रस्ताव हैं जो सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करेंगे और करदाताओं की शिकायतों को दूर करके मौजूदा प्रावधानों को कारगर बनाएंगे।