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नई दिल्ली। आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ स्थानों पर मतदान के दिन के पहले और मतदान के दिन मतदाताओं को धमकाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाइक का उपयोग किया जाता है।
आयोग ने उपरोक्त मुद्दे पर विचार किया है और यह फैसला किया है कि मतदान होने वाले सभी क्षेत्रों में मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले और मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैलियों कोअनुमति नहीं दी जाएगी।
इस संबंध में आवश्यक निर्देश मतदान होने वाले राज्यों / केंद्र – शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं, जो कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट: https://eci.gov.inपर उपलब्ध है।