गुडग़ांव, 23 जनवरी : जिला जेल के वार्डन द्वारा रिश्वत लेने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी वार्डन को 7 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गत दिवस अदालत ने आरोपी राजेश को राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा अदालत में पेश किए गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने सुना दिया है। गौरतलब है कि गुडग़ांव जिले के पटौदी क्षेत्र के जाटौली निवासी गौरव ने वर्ष 2018 की 9 अक्टूबर को गुडग़ांव राज्य चौकसी ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उसका बहनोई कृष्ण हत्या के एक मामले में जिला कारागार भौंडसी में बंद है। जिला जेल में तैनात सिपाही राजेश कुमार धमकी देता है कि उसके बहनोई को इस जेल से हिसार जेल ट्रांसफर करा देगा। इसकी एवज में उसने 10 हजार रुपए की मांग की
है। वह रिश्वत नहीं देना चाहता, इसलिए वह शिकायत दे रहा है।
राजेश के साथ उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिस भी नहीं है और न ही कोई लेना-देना है। राज्य चौकसी ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए उपायुक्त के आदेश पर ड्यूटी
मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छापामार टीम का गठन कर छापामार कार्यवाही करते हुए जेल वार्डन को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगेंहाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामले की सुनवाई अदालत में हुई। राज्य चौकसी ब्यूरो ने अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए थे।