वाहन विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2020 तक बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक होगा : एसडीएम जितेंद्र कुमार

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गुरुग्राम 27 अप्रैल । गुरुग्राम के एसडीएम एवं रजिस्टरिंग अथॉरिटी जितेंद्र कुमार ने आज बताया कि जिला के वाहन विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक ही किया जाएगा।


जितेन्द्र कुमार ने बताया कि पहले यह प्रक्रिया 31 मार्च तक की जानी थी लेकिन कोविड-19 लाॅकडाउन के चलते इन वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि अब इन सभी वाहनों का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है और पंजीकरण 30 अप्रैल तक करवा सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल से बीएस-6 निर्मित वाहन ही बेचे जा सकते है , ऐसे में  31 मार्च से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है।


श्री कुमार ने बताया कि सभी वाहन विक्रेताओं को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है कि उन द्वारा जिन बीएस-4 वाहनो की बिक्री 31 मार्च तक की गई है  उनका पंजीकरण किया जाना है, वे अपने लेटर हैड पर पूर्ण विवरण जैसे ग्राहक का नाम, एप्लिकेशन नंबर , वाहन खरीदने की तिथि के साथ प्राइस लिस्ट और उपभोक्ता का मोबाइल नंबर आदि सहित सभी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि जिन वाहन मालिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दूसरे राज्यों से वाहनो की खरीद की गई है, वे पंजीकरण हेतु वाहन का फिटनेस सचिव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय से करवाकर एसडीएम कार्यालय में फार्म जमा करवाना सुनिश्चित करें।


एसडीएम ने बताया कि लोग कार्यालय में फाइल जमा करवाते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी हिदायतों का विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि फाइल स्वयं डीलर अथवा डीलर द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा जमा करवाई गई हो। इसके अलावा, फाइल को सैनिटाइज करके ही कार्यालय में जमा करवाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जो डीलर अथवा डीलर द्वारा अधिकृत कर्मचारी फाइल जमा करवाने आते हैं वह कर्मचारी अपने हाथों में ग्लव्स और फेस मास्क लगाकर ही कार्यालय में आए ।

फाइल में दस्तावेज पूरे होने चाहिए । अधूरी फाइल किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं की जाएगी । उन्होंने बताया कि मूल फाइल लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर अंदर जमा करवाने की जिम्मेदारी डीलर की होगी। यदि किसी भी दस्तावेज में त्रुटि या फर्जी पाई जाती है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन का पंजीकरण रद्द किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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