आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का मामला पहुंचा उच्च न्यायालय

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अगली सुनवाई 9 जनवरी को
सेवानिवृत आईएएस के आवास में चल रहा है पेइंग गेस्ट हाऊस

गुडग़ांव : सेवानिवृत आईएएस के सैक्टर 40 स्थित मकान में गेस्ट हाऊस संचालित करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने ट्राउन कंट्री प्लानिंग, हुडा और नगर निगम को नोटिस भेजने के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में अब आगामी 9 जनवरी को सुनवाई होगी।

सैक्टर 40 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष आर एस यादव ने बताया कि न्यायाधीश दया चौधरी व सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने आरडब्ल्यूए द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि याचिका में गुहार लगाई गई थी कि सैक्टर स्थित 1031 आवास सेवानिवृत आई ए एस मेहताब सिंह सहरावत का है।

उन्होंने इस आवास को एक कंपनी को पेइंग गेस्ट संचालन के लिए लीज पर दिया हुआ है। गेस्ट हाऊस में युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों पर हुडा ने पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर गेस्ट हाऊस का संचालन किया जा रहा है।

यादव का कहना है कि उन्होंने इस बारे में हुडा, नगर निगम व प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्यवाही की। मजबूर होकर आरडब्ल्यूए को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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