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मुंबई। संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मुंबई में शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गयी जिसके तहत चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है।
मुंबई पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश सुबह 11 बजे से लागू हुआ और अगले 24 घंटे के लिए लागू रहेगा।
इस आदेश के चलते जन सभा करना या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने या जुलूस निकालने पर रोक है।
इसमें ऐसी गैरकानूनी सभाओं में भाग लेने के इरादे से लोगों को ले जाने वाले सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर रोक है।
वित्तीय राजधानी में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 1993 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यहां साम्प्रदायिक दंगे हुए थे।