चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात का पालन करें : गृह मंत्रालय

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नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संबंध में कई अहम निर्णय लिए हैं जिनको लेकर चंडीगढ़  प्रशासन को सलाह दी गयी है कि  जहां भी पारम्परिक रूप से मान्य हो सिविल पदों की रिक्तियों को भरने के संबंध में पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात का पालन किया जाए। साथ ही दोपहिया वाहन चलाने या पीछे बैठने के बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि सिख महिलाओं के लिए हैलमेट पहनना उनके लिए वैकल्पिक बनाया जा सकता है, जैसा दिल्ली में लागू है।

गढ़ मंत्रालय ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी के पदों को दानिप्स में समायोजित करने के संबंध में 25 सितंबर, 2018 की गृह मंत्रालय की अधिसूचना को अग्रिम आदेशों तक लंबित रखने का निर्णय लिया है।

 

 

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