नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज शुरू होगी । आप के विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने वाली अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
आप के विधायकों ने न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को उठाया और केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने और बुधवार को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करने की मांग की। बताया जाता है कि कोर्ट बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुशंसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की थी। राष्ट्रपति ने इस अनुशंसा को स्वीकृति दे दी।
गौरतलब है कि कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा था कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (जीएनसीटीडी) अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत विधायकों को अयोग्य करार दिया है।