महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर मातृशक्ति उद्यमिता योजना

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-मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं : डीसी

गुरुग्राम, 11 नवंबर। प्रदेश सरकार महिलाओ को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।

डीसी अजय कुमार ने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।

यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध  करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से  महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजग़ार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम मकान नम्बर 62-63 संजय कॉलोनी में संपर्क कर सकती हैं।

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