– बैठक में एजेंसियों को बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के दिए गए निर्देश
गुरुग्राम, 30 जुलाई। नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों (बीडब्ल्यूजी) को कचरा प्रबंधन करना जरूरी है। बीडब्ल्यूजी को कचरा प्रबंधन संबंधी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निगम द्वारा एजेंसियों को एंपैनल किया हुआ है।
उक्त बात मंगलवार को संयुक्त आयुक्त ने निगम कार्यालय में सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी सदस्यों तथा एंपैनल एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने एजेंसी प्रतिनिधियों से कहा कि वे बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां कचरा प्रबंधन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में और अधिक गंभीरता व तेजी से कार्य करें। इसके साथ ही बल्क वेस्ट जनरेटरों को नगर निगम द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत भी करवाएं, ताकि एक बेहतर डाटाबेस तैयार हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में निगम द्वारा 7 एजेंसियों को डि-एम्पलमैंट करने की कार्रवाई की गई है तथा अगर अन्य एजेंसियां भी अपना कार्य सही ढंग से नहीं करती हैं, तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
बल्क वेस्ट जनरेटरों को दिए जा रहे नोटिस : संयुक्त आयुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने परिसर में खुद के स्तर पर ही कचरा प्रबंधन करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों की जांच करके उन्हें नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। निगम के चारों जोन में अब तक 315 बीडब्ल्यूजी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, नियमों की पालना नहीं पाए जाने पर 49 बीडब्ल्यूजी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।