-9 मई तक लिए जा सकते हैं नाम वापस
-निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार ही लिए जाएंगे नामांकन पत्र
गुरुग्राम, 17 मार्च। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। जिसके अनुसार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान करवाया जाएगा। इसके बाद 4 जून को मतों की गणना करवाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। गुरुग्राम उपायुक्त कार्यालय के कोर्ट रूम में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इस दौरान 5 मई रविवार को अवकाश रहेगा। सात मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी व 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक का रहेगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपने साथ 4 से अधिक व्यक्ति ना लेकर आए।
उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए उम्मीदवार को बैंक का नया खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार गुरुग्राम जिला से बाहर का निवासी है तो वह अपने नाम की मतदाता सूची को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा कर लाए। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार की नई पासपोर्ट साइज की फोटो लगी होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग की हिदायतों के मुताबिक किसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य उम्मीदवार को दस प्रस्तावकों का अनुमोदन होना जरूरी है। इन प्रस्तावकों का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और इनके पास एक आईडी होनी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के खाते में आनलाइन चालान जमा करवाना होगा। इसके साथ ही अपनी चल-अचल संपत्ति एवं चरित्र का शपथ पत्र देना होगा। जिला प्रशासन का यह प्रयास रहेगा कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण व पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो। इसमें आम नागरिकों को भी अपना सहयोग देना होगा। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती करवाई जाएगी।