-देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों की पालना होगी सुनिश्चित
-प्रयोग के बाद नियमानुसार करें राष्ट्रीय ध्वज का निपटान- उपायुक्त
गुरूग्राम, 27 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए लागू भारतीय झंडा संहिता 2002 को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर जिला में एक अभियान चलाया जाना है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में पत्र जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्र ध्वज के प्रति हर एक भारतवासी का सार्वभौमिक लगाव, आदर तथा वफादारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता 2002 (2021 एवं 2022 में यथा संशोधित) राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, ध्वजारोहण व संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी एमएचए.जीओवी.इन वेबसाईट पर उपलब्ध है।
उन्होंने जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्र ध्वज को पूरा सम्मान दें। भारतीय झंडा संहिता के अनुसार जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर लहराया जा सकता है। लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जनता द्वारा प्रयोग किए गए कागज से बने राष्ट्रीय झण्डों को समारोह के पूरा हो जाने के पश्चात ना तो विकृत किया जाए और ना ही इन्हें जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान एकांत में उनकी मर्यादा के अनुरूप ही किया जाए।