- यूएलबी पोर्टल ulbhryndc.org पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित कर 15 प्रतिशत छूट के साथ जमा करें अपना प्रॉपर्टी टैक्स
- हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 30 सितम्बर तक मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में दी जा रही है 15 प्रतिशत की छूट
गुरूग्राम, 21 सितम्बर। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में दी जा रही 15 प्रतिशत छूट का लाभ पाने के लिए केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे यूएलबी पोर्टल ulbhryndc.org पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करें तथा टैक्स की अदायगी करके इस छूट का लाभ उठाएं।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा 30 सितम्बर तक प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करके प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस छूट योजना का लाभ प्राप्त करें तथा सीलिंग, नीलामी या पेयजल-सीवरेज कनैक्शन काटने जैसे दंड प्रावधानों से बचें। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित खाली प्लाटों, रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण प्रत्येक वित्त वर्ष में किया जाता है। अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया भी लगाया जाता है।
कैसे करें स्वयं सत्यापन : शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा यूएलबी पोर्टल ulbhryndc.org पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा के स्वयं सत्यापन की सुविधा दी गई है। इसके लिए पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को हां या ना पर क्लिक करके स्वयं सत्यापित करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी से संंबंधित डाटा सही है, तो उसे हां पर क्लिक करके सबमिट करें तथा अगर कोई त्रुटि है तो ना पर क्लिक करके उससे संबंधित दस्तावेनों के साथ आपत्ति दर्ज करवाएं।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा द्वारा टैक्स ब्रांच के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा से संबंधित प्राप्त होने वाली आपत्तियों का समाधान तत्परता से करें। साथ ही नई प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों में भी किसी भी प्रकार की देरी ना की जाए। अगर कोई आपत्ति या आवेदन में कोई कमी है, तो उसे वैद्य कारण के साथ ही आवेदक को वापिस किया जाए।