गुरुग्राम : गुरुग्राम जिला में संचालित सभी पेट्रोल पम्पों पर तत्काल प्रभाव से किसी भी व्यक्ति को (आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर) खुला पेट्रोल/डीजल बेचने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा के हित में यह आदेश आज जारी किया है .
यह आदेश गुरुग्राम जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रभावी होगा और अगली सूचना तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
समझा जाता है कि एक दिन पूर्व जिला नूंह में शिव भक्तों पर मुस्लिम समुदाय की ओर से किये गए जानलेवा हमले से उत्पन्न हालात के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. प्रशासन को इस बात की आशंका है कि नूंह की घटना के प्रतिक्रियास्वरूप किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है. पेट्रोल व डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों का कोई दुरूपयोग न कर सके इसलिए जिला प्र्सशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.