चण्डीगढ़, 19 अक्तूबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा लोक निर्माण विभाग (जनस्वास्थ्य शाखा) के कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप सी) सेवानियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधन उपरांत ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग (जनस्वास्थ्य शाखा) कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम 2022 कहलाएंगे।
वर्तमान नियमों में फीडर कैडर पद में सेवारत सर्वेयर या कार्य निरीक्षक पात्र कर्मचारियों की अनउपलब्धता के कारण पदोन्नति के विरूद्ध कोटे से कनिष्ठ अभियंता (सिविल) तथा शिफ्ट अभियंता वाटर वर्कस सुपरिनटेंडेंट तथा फोरमैन से कनिष्ठ अभियंता (मकैनिकल) के पद भरना
अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रुप-सी तथा ग्रुप डी के सभी कर्मचारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत क्रमश: 5 वर्ष व 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग (जनस्वास्थ्य शाखा) के कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप सी) सेवानियम 1986 में संशोधन किया गया है।
इससे ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर एक समान अवसर प्रदान होगा और विभाग में जेई काडर (सिविल और मैकेनिकल) में रिक्तियां भी भरी जा सकेंगी। इसके अलावा, राज्य के अन्य इंजीनियरिंग विभाग सरकार के निर्णय के अनुसार अपने नियमों में समान परिवर्तन लाएंगे।