नियम चिट फंड तथा धन परिसंचरण योजनाओं को बढ़ावा देने या चलाने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेंगे
चंडीगढ़, 19 अक्तूबर: हरियाणा सरकार ने राज्य में चिट फंडतथा धन परिसंचरण योजनाओंपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दृष्टिगतहरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम, 2022 को स्वीकृति प्रदान की। ये नियम अधिकारिक गैज़ेट अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। चिट मूल्य एवं धनपरिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा 13 के प्रावधानों में राज्यों को यह अधिकार है कि वे नियम बना सकते हैं और इसी के चलते अबहरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम, 2022बनाये गए हैं। नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यापार संघ गुप्त धन परिसंचरण योजनाओं सहित किसी भी प्रकार की ऐसी योजनाओं को किसी भी रूप में बढ़ावा संचालन व भाग नहीं ले सकेंगे।
नोडल पुलिस प्राधिकरण राज्य सरकार, केंद्र सरकार व इसके तहत अन्य सरकारी एजेंसियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से सूचना का प्रारूप समय- समय पर प्राप्त करेंगे।
अनुसंधान के निष्कर्ष में यदि समुचित तथ्य निकलकर आते हैं कि एक धन परिसंचरण योजना एक कंपनी, फर्म या व्यापार संघ द्वारा किसीभी रूप में चलाया जा रहा है तो अनुसंधान अधिकारीचिट मूल्य एवं धनपरिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 (1978 के केंद्रीय अधिनियम 43 )के प्रावधानों के अनुसार मामला दर्ज करेगाऔर सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करेगा कि नोडल पुलिस प्राधिकरण ऐसे व्यवसायों को बंद करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।
कंपनियों व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जहाँ केंद्र सरकार के अधीन शक्तियां निहित हैं, उन मामलों सक्षम अधिकारी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय के पास कंपनी को बंद करने के लिए कार्रवाई करने की सि़फारिश करेगा।