नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हितधारकों की टिप्पणियों/जवाबी-टिप्पणियों के लिए गत 9 सितंबर को ‘ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) रेग्युलेशन 2022’ जारी किया था। सम्बंधित पक्षों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 और यदि कोई जवाबी टिप्पणी हो तो इसे जमा करने की समय सीमा 21 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित की गई थी।
हितधारकों ने ‘ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) रेग्युलेशन 2022’ पर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जवाबी टिप्पणियां, यदि कोई हो, 18 नवंबर, 2022 तक भी जमा की जा सकती हैं। तारीख को और आगे बढ़ाने के लिए आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणियों/जवाबी-टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में [email protected] और [email protected] पर ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण की सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से फोन नंबर- +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।