बेसमेंट में चल रहा हुडा का आफिस, नहीं हैं सुरक्षा के इंतजाम : दो माह बाद भी आर टी आई के तहत सूचना नहीं दी, हाई कोर्ट का दरबाजा खटखटाएंगे आवेदक

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फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फ़रीदाबाद जिसके पास ज़िले के सभी रिहायशी एवं व्यावसायिक भवनों के भूमि आवंटन से लेकर नक़्शा पास करना तथा फ़ाइनल ऑक्युपेशन/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की ज़िम्मेदारी है खुद ही सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाता है ।

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प्राधिकरण के पास अपने ही कार्यालयों एवं भवनों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं । इन सभी भवनों एवं कार्यालयों में प्रतिदिन हज़ारों आम जन नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी अप्रिय घटना होने पर सरकार द्वारा केवल एक जाँच समिति गठित कर दी जाती है या कुछ मुआवज़ा देकर मामले को निबटा दिया जाता है ।

एचएसवीपी फ़रीदाबाद मुख्यालय की बेसमेन्ट को कार्यालय के लिए इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है। इसमें अग्निशमन या अन्य आपदा से बचाव का इंतज़ाम नहीं हैं। यहां तक कि दिव्याँग के लिए भी नियमानुसार कोई सुविधा नहीं है।

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हुडा की ओर से बरती जा रही इन खामियों की जानकारी लेने के लिए आर टी आइ एक्टिविस्ट एसोसीएशन के प्रधान अजय बहल ने 19 मार्च 2022 को एच एस वी पी फ़रीदाबाद के सम्पदा अधिकारी के पास एक सूचना के लिए आवेदन दायर किया। आज दो माह का समय बीत जाने के बाद भी प्राधिकरण के राज्य जन सूचना अधिकारी माँगी गई जानकारी देने में असफल रहे हैं। इस सम्बंध में आवेदक द्वारा दायर प्रथम अपील पर भी प्राधिकरण के प्रशासक की ओर से कोई भी सुनवाई या कार्यवाही नहीं की गई है।

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अजय बहल ने बताया कि इस सम्बंध में अब वह राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आर टी आई एक्ट के तहत दी गई व्यवस्था के अनुरूप लोगों को सूचनाएं नहीं मिलती है। यह गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर आवश्यकता हुई तो आर टी एसोसिएशन हाई कोर्ट का दरबाजा भी खटखटाएगी।

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