4 राज्यों में 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा

Font Size

पश्चिम बंगाल के 40-आसनसोल संसदीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार एवं महाराष्ट्र के 4 (चार) विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में उपचुनाव का कार्यक्रम

नई दिल्ली ;  आयोग ने 5  संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की है.

क्रम.सं राज्य का नाम संसदीय/विधानसभा क्षेत्र सं. और नाम
1 पश्चिम बंगाल 40- आसनसोल पी.सी.
2 पश्चिम बंगाल 161-बल्लीगंज ए.सी.
3 छत्तीसगढ 73-खैरागढ़ ए.सी.
4 बिहार 91-बोचाहन (एससी) ए.सी.
5 महाराष्ट्र 276-कोल्हापुर उत्तर ए.सी.

उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है:

उपचुनाव का कार्यक्रम
मतदान कार्यक्रम कार्यक्रम
राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि    17 मार्च, 2022, (गुरुवार)
नामांकन की अंतिम तिथि    24 मार्च, 2022 (गुरुवार)
नामांकनों की जांच की तिथि 25 मार्च, 2022 (शुक्रवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2022 (सोमवार)
मतदान की तिथि 12 अप्रैल, 2022 (मंगलवार)
मतगणना की तिथि 16 अप्रैल, 2022 (शनिवार)
तिथि जिससे पूर्व चुनाव संपन्न किया जाएगा 18 अप्रैल, 2022 (सोमवार)
  1. मतदाता सूची

इन चुनावों के लिए उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र डब्ल्यू.आर.टी2022 के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

  1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उपचुनावों में ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

3. मतदाताओं की पहचान

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:

i. आधार कार्ड,

ii. मनरेगा जॉब कार्ड,

iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,

iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

v. ड्राइविंग लाइसेंस,

vi. पैन कार्ड,

vii. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,

viii. भारतीय पासपोर्ट,

ix. फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,

x. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और

xi. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र।

xii. विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

  1. आदर्श चुनाव आचार संहिता

आदर्श चुनाव आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है, आयोग के निर्देश संख्या 437/6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)के तहत जारी आंशिक संशोधन के अधीन।

  1. आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में सूचना

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। हर राजनीतिक दल को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों दोनों पर तीन मौकों पर प्रकाशित करनी होती है।

आयोग ने अपने पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि को तीन ब्लॉकों के साथ निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो:

ए. नाम वापसी के पहले 4 दिनों के भीतर।

बी. अगले 5वें से 8वें दिन के बीच।

सी. 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान की तिथि से दो दिन पहले)

 (उदाहरण: यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहली जानकारी महीने की 11वीं और 14 वीं तारीख के बीच दी जाएगी, दूसरी और तीसरी जानकारी उस महीने की क्रमशः 15वीं और 18वीं और 18वीं और 19वीं और 22वीं के बीच दी जाएगी)

यह आवश्यकता 2015 की याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की याचिका (सिविल) संख्या 536 (सिविल) ( पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

यह जानकारी अपने उम्मीदवारों को जानो शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

  1. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-चुनाव के आयोजन के दौरान संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022 का पालन किया जाएगा

i. आयोग ने 8 जनवरी, 2022 को संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/13932-revised-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionsbye-elections-during-covid-19/.पर उपलब्ध हैं। साथ ही कोविड-19 के दौरान, आयोग ने समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कोविड -19 की स्थिति की समीक्षा की है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर उपलब्ध है।

ii. सभी हितधारक इन निर्देशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी उचित कार्रवाई/उपाय करेगी।

iii. सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी सभी गतिविधियों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड -19 प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स आदि के उपयोग का पालन करना होगा। एसडीएमए कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक और शमन उपायों के लिए जिम्मेदार है। कोविड -19 दिशानिर्देशों की निगरानी, ​​पर्यवेक्षण और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

iv. यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित उम्मीदवार/पार्टी को रैलियों, बैठकों आदि के लिए कोई और अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्टार प्रचारक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिला में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v. भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में, आयोग उभरती स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा और आगामी चुनावों के लिए दिशा-निर्देशों को और सख्त कर सकता है।

vi. पांच राज्यों में हाल ही में हुए आम चुनावों के संचालन के संबंध में आयोग के सभी मौजूदा निर्देश/दिशानिर्देश इन उप-चुनावों के लिए भी लागू होंगे।

You cannot copy content of this page