-मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को
-औद्योगिक एसोसिएशन के पीछे मास्टर माइंड का करेंगे खुलाशा
-पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री जबकि गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में फुटवियर इंडस्ट्री के साथ बैठक
सुभाष चौधरी
चंडीगढ़ : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले में लगी अदालती रोक पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इसके पीछे कुछ राजनेताओं का पॉलीटिकल एजेंडा चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत में गई औद्योगिक एसोसिएशन के पीछे कुछ राजनीतिक दल व नेता काम कर रहे हैं जिनकी मंशा प्रदेश के स्थानीय युवाओं का रोजगार छीनने की है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे जुमला बोल रहे हैं वह हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बैठक पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ जबकि आगामी 13 फरवरी को गुरुग्राम में और 18 फरवरी को बहादुरगढ़ में फुटवियर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ होगी।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में वह इस बात का खुलासा करेंगे कि इन औद्योगिक एसोसिएशन के पीछे कौन मास्टर माइंड है जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह निश्चय है कि हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन प्राइवेट नौकरियों में दिलवाने का काम करेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आज सुबह सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च अदालत के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिना सरकार का पक्ष सुने हाईकोर्ट में याचिका स्वीकृत की गई और स्टे लगाया गया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष को सुना और इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया है।
इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ चर्चा करेंगे :
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में हरियाणा सरकार अपने युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ेगी और जो हमारा उनसे वायदा है वह पूरी तरह उन्हें दिलवाने का काम करेगी.
उन्होंने दोहराया कि हम इस मामले पर मजबूती से काम कर रहे हैं कि युवाओं को उनके अधिकार दिला सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी चर्चा लगातार चल रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ जबकि आगामी 13 फरवरी को गुरुग्राम में और 18 फरवरी को बहादुरगढ़ में फुटवियर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होगी।
उनका कहना था कि इस मामले को लेकर वे संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा की 75% आरक्षण को कुछ लोगों ने अपना पॉलीटिकल एजेंडा बनाया हुआ है. इसके बारे में हम औद्योगिक प्रतिनिधियों का भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे. साथ ही उन्हें यह समझाने का हमारा प्रयास भी होगा कि यह व्यवस्था आपके विरुद्ध नहीं है।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ ऐसी उद्योग इकाइयों का जब आकलन करवाया गया तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जिन्होंने अपने आसपास के गांव या क्षेत्र में रोजगार मूलक प्रशिक्षण की व्यवस्था की उनकी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला।
उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस कानून को अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे
क्या है मामला ?
हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों (Jobs in Private Sector) में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई . यह कानून हरियाणा विधानसभा से पारित किया गया . 15 जनवरी से यह नियम प्रदेश में लागू कर दिया गया . इसके तहत हरियाणा (Haryana) के युवाओं को 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा . यह व्यवस्था 30 हजार रुपये मासिक वेतन तक की नौकरियों में मान्य होगी. लेकिन इस मामले पर उद्यमियों की ओर से विरोध किया गया और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उच्च न्यायालय ने इस कानून पर रोक लगा दी. हरियाणा सरकार ने स्टे के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी.