गृह मंत्री अनिल विज का सख्त फरमान : पुलिस अधिकारी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं

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अनिल विज

-लंबित मामलों को निपटाने के लिए टाईमलाईन एसएचओ से लेकर एडीजीपी तक निर्धारित

-राज्य में अपराध का रिकार्ड रखने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल किया जाएगा तैयार

चण्डीगढ़, 10 जनवरी  :  हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमुक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अलावा, श्री विज ने आज सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां जितने भी लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं। इसी कड़ी में श्री विज ने आज पुलिस अधिकारियों को आगामी मामलों के निस्तारण हेतू समय अवधि भी निर्धारित कर बताईं।

अनिल विजगृह मंत्री आज यहां पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पूरे राज्य से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्मय से जुडे़ पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही होगी फिक्स 

बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के संबंध में टाईमलाईन देते हुए कहा कि पुलिस विभाग के पास 6-6 महीने व साल-साल भर से मामले लंबित रहते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता हैं क्योंकि उनके पास पूरे हरियाणा से लोग मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एसएचओ का दायित्व बनता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को वह निपटाएं लेकिन हम अब सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही फिक्स करने जा रहे हैं कि इस अधिकारी व कर्मचारी की वजह से अमुक मामले में देरी हुई।

श्री विज ने कहा कि जिम्मेदारी व जवाबदेही के तहत अब आज से यदि 10 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसएचओ की होगी। इसी प्रकार,  यदि 20 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित डीएसपी रैंक के अधिकारी की होगी तथा यदि 30 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एएसपी रैंक के अधिकारी की होगी।

ऐसे ही, यदि 45 दिन से जयादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी और संबंधित एसपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है।

इसी प्रकार, यदि 60 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित आईजी या सीपी की होगी और संबंधित आईजी या सीपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है। श्री विज ने कहा कि यदि 60 दिन से भी ज्यादा किसी मामले में देरी पाई जाती है तो उस मामले में संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को रिकार्ड सहित अपना जवाब देना होगा।

‘‘राज्य के मुख्यमंत्री की मेहनत को खराब नहीं होने दूंगा’’

श्री विज ने कहा कि ‘‘राज्य के मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं मैं उनकी मेहनत को खराब नहीं होने दूंगा’’। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों में उत्साहबर्धन करते हुए कहा कि ‘‘मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा हैं कि आप मुख्यमंत्री की मेहनत को खराब नहीं होने देेंगें’’। उन्होंने कहा कि ‘‘हम सबने रूल आफ लॉ को स्थापित करने की शपथ ले रखी हैं इसलिए हम सब मिलकर राज्य के लोगों की सेवा करेंगें ताकि प्रदेशवासियों को समयबद्ध इंसाफ दिया जा सके’’।

 

पुलिस कोविड हिदायतों/एसओपी की पालना करवाना करें सुनिश्चित 

 

गृह मंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण तेजी से बढ रहा हैं और कोविड संक्रमण की पिछली दो लहरों में पुलिस के जवानों व अधिकारियों ने बेहतरीन कार्य किया है और इस दौरान हमारे पुलिस के कुछ जवान भी शहीद हो गए जोकि उस दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आ गई हैं और सरकार समय-समय पर हिदायतें जारी करती हैं और उन हिदायतों को लागू करवाना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का कर्तव्य बनता हैं इसलिए राज्य में पुलिस द्वारा इन हिदायतों व एसओपी जैसेकि मास्क लगाना, नाईट कफर्यू और बाजार खुलने के समय इत्यादि को क्रियान्वित अक्षरशः करवाना होगा। श्री विज ने कहा कि जैसा कि बताया जा रहा है कि मौजूदा ओमीक्रॉन वेरिएंट  काफी ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है आने वाले दिनों में संक्रमण का आंकडा बढने की बहुत ज्यादा संभावना है।

श्री विज ने कहा कि हम अपने प्रदेश को कोविड संक्रमण की मार से बचा सकते हैं यदि ‘‘नो मास्क-नो सर्विस’’ की नीति को अपनाया जाए।

 

महत्वपूर्ण चिन्हित स्थानों पर चालान टीमों को लगाया जाए

 

श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड संक्रमण को तेजी से बढने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण चिन्हित स्थानों पर चालान टीमों को लगाया जाए और इसी दिशा में लोगों समझा कर, मास्क फ्री बांटकर या जुर्माना लगाकर मास्क पहनवाना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में दो वैक्सीन न लगाने वाले लोगों को प्रवेश की मनाही है, इसे भी चेक करें और ऐसी संस्थाओं द्वारा अवहेलना होने पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया हुआ है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को लागू करवाने मंे किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन पुलिस के जवानों या अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं लगी है, उसके लिए संबंधित पुलिस के अधीक्षक अपने यहां पर कैंप आयोजित करवाएं और ऐसे सभी कर्मियों को वैक्सीनेट करवाएं।

 

पुलिस थानों को रखें साफ सुथरा 

बैठक के दौरान श्री विज ने कहा कि पुलिस के कर्मियों को काम करने का माहौल व वातावरण देने के लिए पुलिस थानों का पुर्नरूत्थान करें और थाना का साफ-सुथरा व स्वच्छ रखें ताकि काम करने की इच्छाशक्ति बनी रहें। उन्होंने जिला के प्रमुख पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र के पुलिस थानों का निरीक्षण करें और सुधारात्मक कार्य करवाएं।

उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में फतेहाबाद के भटठूकलां के पुलिस थाना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है इसलिए वे चाहते हैं कि सारे हरियाणा के पुलिस थाना इसी तर्ज पर आगे बढें।

उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी पुलिस थाने रैंटेंड चल रहे हैं उनकी सूची बनाई जाए और उनको स्थाई भवन में शिफट करने के लिए आगामी कार्यवाही करते हुए कमेटी का गठन करें ताकि ऐसे सभी थानों को स्थाई भवन दिया जा सकें। इस पर, गृह मंत्री को बताया गया कि जिला स्तर व राज्य स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी को लगाया गया है। श्री विज को अवगत कराया गया कि वर्तमान में 16 पुलिस थाने निर्माणाधीन है।

 

विज द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत के लिए हर जिला में लगेगा एक अलग रजिस्टर

 

बैठक के दौरान श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत के लिए हर जिला में एक अलग रजिस्टर लगाया जाए  और डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी ही उस पर अगली कार्यवाहीं करें। उन्होंने कहा कि जब शिकायत का पूरी से निस्तारण हो जाए तो उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट संबंधित एडीजीपी को भेजी जाए।

 

पुलिस पब्लिक कमेटियों का होगा गठन 

 

बैठक के दौरान पुलिस पब्लिक कमेटियों के गठन के संबंध में गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अगले एक सप्ताह के भीतर कमेटियांे का गठन करें और इन कमेटियों में शामिल किए गए सभी प्रमुख व्यक्तियों के पते व मोबाइल नंबर की सूची उन्हें भेजें। बैठक में श्री विज ने लावारिस वाहनों के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में एसओपी बनाएं और संभी संबंधित को भेजें ताकि ऐसे लावारिस वाहनों के मामलों को निपटाया जा सकें।

बैठक में अवैध खनन, प्रोक्लेम ओफंडर्स व हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर नकेल कसने, अवैध हथियारों की धरपकड, विस्फोटक स्टोरेज की चैकिंग, अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, अपराध, मर्डर, बलात्कार, डकैती, वाहन चोरी, किडनैपिंग, साइबर क्राइम इत्यादि विषयों पर भी चर्चा की गई, जिस पर श्री विज ने पुलिस अधिकारियों का आवश्यक कार्यवाही हेतू निर्देश दिए।

इस दौरान पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि आज की बैठक में गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो भी निर्देश व मार्गदर्शन दिए गए हैं, उन पर पुलिस विभाग की तरफ से उनकी अपेक्षाओं व आंकाक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक  पी के अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए एस चावला, ओपी सिंह, आलोक मित्तल, गृह विभाग के सचिव  बलकार सिंह व आईजी अमिताभ ढिल्लों उपस्थित थें।

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