नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलना मौलिक अधिकार का हनन : वेदप्रकाश गर्ग

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चंडीगढ़। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को नीजि व कॉन्वेंट स्कूलों में बराबर शिक्षा देने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 के नियम 134ए के तहत एडमिशन सुनिश्चित नहीं  करना प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों से यह अधिकार छिनने जैसा कदम है। यह विचार अग्रवाल वैश्य समाज स्टूडेंट आर्गेनाईजेशन के प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभाल रहें वेदप्रकाश गर्ग ने व्यक्त किया .

उन्होंने कहा कि नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पद रहा है. वेदप्रकाश गर्ग ने कहा कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 9 महिने हो गए हैं परन्तु बच्चों को अभी तक दाखिले नहीं मिल पाए हैं ।  इस कारण उनका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।

श्री गर्ग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में हस्तक्षेप करके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। गर्ग ने बताया कि बीपीएल व ईडब्ल्यूएस परिवारों के मेधावी बच्चों को निजी व कॉन्वेंट स्कूलों में 10 प्रतिशत आरक्षित सीटों के तहत एडमिशन लगभग नि:शुल्क मिलती है। इसके पैसे व फीस प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को समयानुसार दी जाती है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के हजारों बच्चों को फायदा मिलता था और गरीब बच्चे निजी स्कूलों में दाखिला लेकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे लेकिन उन्हें इस मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है.

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