– मॉल्स को भी सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अनुमति
– विश्वविद्यालयों को खोलने की योजना तैयार करें कुलपति
– 15 अगस्त तक बंद रहेंगे क्रेच व आंगनवाडी केंद्र
– अन्य रियायतें पिछले आदेशानुसार रहेगी जारी, रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू भी जारी
गुरूग्राम, 2 अगस्त। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा‘ के तहत लॉकडाउन को 9 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिलाधीश डा यश गर्ग द्वारा जारी आदेशो में लॉकडाउन की अवधि 2 अगस्त (सुबह पांच बजे) से 9 अगस्त (सुबह पांच बजे) तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है।
जारी आदेशानुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गई है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ सांझा करें। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्रावासों के छात्रों, शोधार्थियों, संकाय सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए।
सभी प्रकार की प्रवेश और नौकरी संबंधी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति दी गई है लेकिन परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतया पालन करने की हिदायत दी गई है जिसका समय समय पर संबंधित विभाग के अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण करेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी लॉकडाउन संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी। जिलाधीश ने कहा यद्यपि कोविड संक्रमण दर और कोविड के नए मामलों में कमी आई है, लेकिन कोविड महामारी को रोकने संबंधी एहतियाती कदमों को जारी रखने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना उचित है।