सरकारी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जायंगे : अरशद एडवोकेट

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जनहित याचिका दायर करने की तैयारी. लोगों का समर्थन 

यूनुस अलवी

मेवात :  पुन्हाना खण्ड के गांव टूंडलाका में मेवात प्रशासन द्वारा गत 18 दिसंबर को पंचायत की जमीन पर करीब 30/40 वर्षो से रहे रहे 80 परिवारों के बिना मुआवजा दिये तोडे गये मकानों का जायजा लेने के लिये हाईकोर्ट के वरिष्ट ऐडवोकेट मोहम्मद अरशद की अगुवाई में शुक्रवार एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस मौके पर वकीलों की टीम ने प्रशासन द्वारा तोडे गये मकानों का मुआयना किया। वहीं वकीलों ने लोगों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी जुटाई।

 

 वकीलों की टीम ने पीडित परिवारों को आश्वासन दिया कि वह उनके हकों कि लडाई हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट तक मुफ्त में लडेगें और जल्द ही एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में सरकार के आदेश के खिलाफ डाली जाऐगी। जिसमें मेवात के डीसी, डीडीपीओ, बीडीपीओ और सरपंच आदी को पार्टी बनाया जाऐगा।

 

हाईकोर्ट के वरिष्ट ऐडवोकेट मोहम्मद अरशद ने बाद में पत्रकारों को बताया कि उन्होने प्रशासन द्वारा तोडे गये करीब 40 साल पुराने मकानों, सरकार द्वारा इसी जगह पर बनाये गये बीपीएल के मकानों और अब तक की हुई कार्रवाई की जायजा लिया है। जिसमें काफी खामिया पाई गई हैं।

 

उन्होने बताया कि किसी भी जमीन को खाली कराने से पहले सरकार और प्रसाशन को हटाये गये लोगों को स्थापित करना चाहिये तथा और मकानों के तोडने से पहले उनका मुआवजा देना चाहिये था लेकिन प्रसाशन ने ऐसा नहीं किया है। लोगों के पास जगह और मकान न होने कि वजह से पीडित लोग ठंठ में आसमान के तले रहने को मजबूर हैं। इस मामले को लेकर वह हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। अगर जरूरत पडी तो वह इस मामले को हाई कोर्ट लेकर भी जाऐगें।

 

  इस मौके पर उनके साथ फिरोजपुर झिरका बार के प्रधान यूसुफ खान ऐडवोकेट, महासचिव मुसर्रत अली और साहून खा सहित कई वकील मौजूद थे।

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