कोरोना संबंधित वस्‍तुओं पर जीएसटी में छूट के मसले पर मंत्रिसमूह का गठन : निर्मला सीतारामन

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नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी कौंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस #Mucormycosis के इलाज के लिए आवश्यक एम्फोटरेसिन #AmphotericinB या कोविड संबंधित राहत वस्तुओं के आयात पर 31 अगस्त 2021 तक आई जी एस टी छूट दी जाएगी.  वस्तुएं खरीदी गई हों/सरकार को दान के लिए हों या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर राहत एजेंसी के लिए हों सभी छूट में शामिल होंगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं को राहत मिले इसके लिए देय विलंब शुल्क को कम करने के लिए माफी योजना की सिफारिश की गई है। इससे लगभग 89% #GST करदाताओं को लाभ मिलेगा.उन्होंने कहा कि करदाता अपने लंबित रिटर्न दाखिल कर कम विलंब शुल्क के साथ योजना का लाभ उठा सकते हैं.

वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड से संबंधित उपकरणों के बारे में बैठक में विस्‍तार से बातचीत हुई.

जीएसटी कौंसिल में लिए गये निर्णय :
-GST काउंसिल ने राहत सामग्री के आयात में छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 31 अगस्‍त तक बढ़ाने का फैसला किया गया.

  • ब्‍लैक फंगस के इलाज में उपयोगी Amphotericin B को भी छूट वाली लिस्‍ट में रखा गया है.
  • कोविड-19 से संबंधित वस्‍तुओं पर जीएसटी में कटौती के मसले पर मंत्रिसमूह (GOM) का गठन किया गया, 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा.
  • GOM कोविड सामग्रियों पर GST रेट कम करने के मसले पर ‘काम’ करेगा.
  • GST regime (जीएसटी व्‍यवस्‍था) में छोटे करदाताओं को राहत के लिए Amnesty Scheme (एमनेस्‍टी योजना) की सिफारिश की गई
  • लेटफीस को युक्तिसंगत बनाने के साथ ही इसमें कमी की जाएगी. वार्षिक रिटर्न फाइलिंग को भी सरल बनाया जाएगा.

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