हरियाणा सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए नया आदेश जारी किया, सभी प्रकार के आयोजनों के लिए संख्या निर्धारित

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गुरुग्राम : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुरुग्राम सहित अन्य जिले में कोविड-19 संक्रमण की तेज होती रफ्तार को देखते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन की दृष्टि से नया दिशा निर्देश जारी किया है। आज जारी नए आदेश में हरियाणा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के फाइनैंशल कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सभी प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, खेल संबंधी, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों सहित अन्य प्रकार की गतिविधियों के आयोजन में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या नई सिरे से निर्धारित की गई है। ऐसे आयोजनों में अब भवन के अंदर उपलब्ध क्षमता का अधिकतम 50% लोगों को आमंत्रित करने जबकि खुली जगह पर अधिकतम 500 लोगों को आमंत्रित करने या एकत्र होने की सीमा निर्धारित की गई है। इनडोर स्पेस में अधिकतम 200 लोग ही ऐसे आयोजनों में शामिल हो सकेंगे।

एडीशनल चीफ सेक्रेट्री की ओर से जारी नए आदेश में कहां गया है कि आयोजन स्थलों में सीटिंग कैपेसिटी का निर्धारण स्थानीय शहरी निकाय या फिर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित संबंधित विभाग के अधिकारी करेंगे। उक्त आदेश में अंत्येष्ठी में भी अब अधिकतम 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक ,धार्मिक, राजनीतिक और अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगा जो विभिन्न विभागों से प्राप्त एनओसी के आधार पर ही निर्णय ले सकेंगे।

यह भी कहा गया है कि संबंधित जिला उपायुक्त किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति देने की दृष्टि से निर्धारित नियमों के अनुपालन के लिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम का भी गठन करेंगे। समय-समय पर आवश्यकतानुसार आयोजन स्थल की निगरानी भी करेंगे।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्ध आयोजन करने वालों के खिलाफ संबंधित जिला उपायुक्त, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेंगे।

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एस ओ पी में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। इस नए आदेश की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे जिले में मुनादी कराने का भी निर्देश जारी किया है

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